महराजगंज में लिए गए सैंपल की लैब जांच के बाद FSDA का आदेश, निर्माता को बाजार से प्रभावित बैच वापस लेने के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने राजेश मसाला ब्रांड के चिकन मसाला के बैच नंबर 05 की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। महराजगंज जिले में प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान लिए गए इस बैच के नमूने की प्रयोगशाला जांच में उत्पाद को मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद विभाग ने पूरे प्रदेश में इस बैच की बिक्री, वितरण और बाजार में उपलब्धता प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।
महराजगंज से लिया गया था सैंपल
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान महराजगंज में राजेश मसाला के चिकन मसाला का नमूना लिया गया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और इसे मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया गया।
रिपोर्ट मिलने के बाद FSDA ने संबंधित बैच के खिलाफ प्रदेशव्यापी कार्रवाई का आदेश दिया।
राजेश चिकन मसाला बैच 05 का पूरा स्टॉक वापस लेने के निर्देश
FSDA के आदेश के अनुसार, राजेश मसाला उद्योग प्रा. लि. को बाजार में मौजूद बैच नंबर 05 के चिकन मसाला को तत्काल वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को भी बाजार में इस बैच की उपलब्धता की निगरानी करने और बिक्री रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
उपभोक्ता पैकेट पर जरूर देखें बैच नंबर
यह कार्रवाई पूरे राजेश मसाला ब्रांड पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से चिकन मसाला के बैच नंबर 05 पर लागू है।
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के पास राजेश मसाला का चिकन मसाला मौजूद है, उन्हें पैकेट पर दर्ज बैच नंबर की जांच करनी चाहिए। यदि पैकेट पर Batch No. 05 लिखा है तो विभाग की अपील के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
दुकानदारों और वितरकों से भी संबंधित बैच की बिक्री रोकने और बाजार में मौजूद स्टॉक को वापस करने की प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है।
दूसरे नमूनों पर भी कार्रवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, राजेश मसाला के कुछ अन्य नमूनों से जुड़े मामलों में भी प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मौजूदा प्रतिबंध चिकन मसाला के बैच नंबर 05 पर केंद्रित है।
फिलहाल FSDA की कार्रवाई का उद्देश्य जांच में असुरक्षित पाए गए बैच को बाजार से हटाना और उपभोक्ताओं तक उसकी पहुंच रोकना है। विभाग की निगरानी के बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रतिबंधित स्टॉक की कितनी मात्रा बाजार से वापस ली गई।
राजेश चिकन मसाला बैच 05 के लिए क्या करें उपभोक्ता?
- पैकेट पर Batch No. जरूर देखें।
- अगर चिकन मसाला Batch No. 05 का है तो उसका इस्तेमाल न करें।
- संबंधित विक्रेता से उत्पाद वापस करने की जानकारी लें।
- दुकानदार इस बैच की बिक्री तत्काल रोकें।
- पूरे ब्रांड को प्रतिबंधित समझने की जरूरत नहीं है; आदेश संबंधित बैच पर है।
The Public Lens Fact Check: उपलब्ध रिपोर्टिंग में FSDA की कार्रवाई की पुष्टि होती है।


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