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State · October 24, 2026 · admin

दिल्ली में 1 नवंबर से वाहन प्रतिबंध: बसों और मालवाहक गाड़ियों के लिए नए नियम, ट्रांसपोर्टरों को अलर्ट

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से लागू होने वाले वाहन प्रवेश प्रतिबंध

प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में प्रवेश पर सख्ती; BS-VI डीजल, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों के तहत राहत, गाजियाबाद परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से मानक जांचने की अपील की।

दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2026 के तहत 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाली बसों और व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के लिए नियम सख्त होंगे। गाजियाबाद परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन स्वामियों से अपने वाहन की उत्सर्जन श्रेणी तथा लागू छूट की जांच करने की अपील की है। इसका असर दिल्ली आने-जाने वाली बसों और व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर पड़ेगा। गाजियाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों, परिवहन कारोबारियों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक और लागू नियम जरूर जांच लें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित श्रेणियों के गैर-अनुपालन वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों और मालिकों को परेशानी तथा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2026: किन बसों को मिलेगी अनुमति?

CAQM के निर्देश के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों में BS-VI डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक बसों को ही अनुमति होगी। यह नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, संस्थागत और स्कूल बसों सहित विभिन्न सेवा व्यवस्थाओं के तहत चलने वाली बसों पर भी लागू होगा।

हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को इस विशेष प्रतिबंध से छूट दी गई है। दिल्ली के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को सीमा पर तकनीकी निगरानी सहित उचित व्यवस्था के जरिए नियम लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती, BS-IV को मिली समयसीमा 31 अक्टूबर तक

दिल्ली में दूसरे राज्यों में पंजीकृत व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर भी नियम सख्त किए गए हैं। इनमें हल्के मालवाहक वाहन (LGV), मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) और भारी मालवाहक वाहन (HGV) शामिल हैं।

CAQM के निर्देश संख्या 88 के तहत दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों के गैर-BS-VI मानक वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लागू है। BS-IV श्रेणी के मालवाहक वाहनों को संक्रमणकालीन राहत के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अनुमति दी गई है। 1 नवंबर से गैर-अनुमत श्रेणियों के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल मालवाहक वाहनों के लिए निर्देशों में छूट का प्रावधान है।

दिल्ली वाहन प्रतिबंध 2026 में मालवाहक गाड़ियों के नियम

गाजियाबाद परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से कहा है कि वे दिल्ली में प्रवेश करने से पहले अपने वाहन की पंजीकरण संबंधी जानकारी, उत्सर्जन श्रेणी और लागू छूट के प्रावधानों की जांच कर लें। दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू होने वाले प्रतिबंधों के संबंध में भी संबंधित अधिसूचना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे यह मानकर न चलें कि हर निजी या व्यावसायिक वाहन पर एक जैसे नियम लागू हैं। वाहन का प्रकार, पंजीकरण का राज्य, ईंधन और उत्सर्जन मानक तथा लागू अधिसूचना में दी गई छूट के आधार पर प्रवेश की पात्रता जांचना जरूरी है।

गाजियाबाद परिवहन विभाग की वाहन स्वामियों से अपील

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद अशोक कुमार श्रीवास्तव ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों और वाहन स्वामियों से प्रतिबंधों की जानकारी पहले से प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से दिल्ली की सीमा पर होने वाली असुविधा और संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकता है।

परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में सहयोग करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहनों का संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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