25 जून 2023 के मारपीट मामले में कोर्ट की कार्रवाई, पेशी से गैरहाजिरी के बाद जारी हुआ आदेश
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बैरिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन समेत पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कुर्की नोटिस यानी फरारी उद्घोषणा जारी करने का भी आदेश दिया है। यह कार्रवाई 25 जून 2023 को बैरिया कस्बे के पश्चिम टोला में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में सामने आई है।
25 जून 2023 को जमीन विवाद में हुई थी मारपीट
मामला बैरिया कस्बे के पश्चिम टोला का है। अभियोजन के मुताबिक, 25 जून 2023 को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी।
मामले में पुलिस ने चेयरमैन प्रतिनिधि शिवकुमार वर्मा उर्फ मंटन, राजकुमार पासवान, किशोर पासवान, नंदजी पासवान और अवधेश पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
कोर्ट में पेशी नहीं होने पर सख्त रुख
अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं 1 मई 2026 को खारिज हो चुकी थीं। इसके बाद न्यायालय ने डिस्चार्ज आवेदन भी खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट और कुर्की नोटिस का आदेश जारी किया।
हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने शुक्रवार को पांचों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ कुर्की नोटिस का आदेश दिया।
पुलिस अपना सकती है कुर्की से पहले मुनादी की प्रक्रिया
कुर्की की कार्रवाई से पहले पुलिस की ओर से नियमानुसार फरारी उद्घोषणा और संबंधित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि, आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी।
मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। आरोपियों का पक्ष खबर लिखे जाने तक अभी मिल नहीं पाया है। न्यायालय की इस कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।


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