सुल्तानपुर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित MP/MLA कोर्ट ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहे।
2018 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
राहुल गांधी मानहानि केस : यह मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी से संबंधित है। शिकायतकर्ता और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी आधार पर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर, राहुल गांधी ने आरोपों को खारिज किया था और शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताया था। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा।
सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले में सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया और राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने टिप्पणी को मानहानिकारक प्रकृति का नहीं माना।
मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी से संबंधित रिकॉर्ड और आवाज के मिलान का मुद्दा भी उठा था। रिपोर्टों के मुताबिक, शिकायतकर्ता की ओर से आवाज के नमूने की तुलना कराने की मांग की गई थी, लेकिन इस संबंध में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं आगे स्वीकार नहीं हुईं।
फैसले के बाद राजनीतिक हलचल
फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इस मामले में शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई थी। अदालत के फैसले के साथ राहुल गांधी के खिलाफ इस मानहानि मामले की कार्यवाही समाप्त हो गई।
निष्कर्ष: सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है। मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा था।


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